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वर्ष 2015 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामवृक्ष को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय  ASJ/PC -04 जनपद  गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 275/2015 अन्तर्गत धारा 302,404 भादवि  थाना  शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त रामवृक्ष यादव पुत्र स्व0 राम नारायन यादव निवासी सतराव थाना बरहज जनपद देवरिया को अपराध  का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन  कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे का अमूल्य योगदान रहा ।

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