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वर्ष 2019 में थाना सहजनवां पर हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विजय पाण्डेय को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 23000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल कुमार उपाध्याय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विेशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधि0 (UPSEB) जनपद  गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 484/2019 अन्तर्गत धारा 307,506 भादवि0 व 7/25 आर्म्स एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त विजय पांडेय पुत्र विष्णुमाधव पांडेय निवासी बडगहन थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 23000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय व ADGC श्री रविन्द्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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