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वर्ष 2022 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सलमान को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक राजेन्द्र प्रताप सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो- 02 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 50/2022 अन्तर्गत धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सलमान पुत्र पप्पू निवासी बहरामपुर कसाई टोला के पास थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPP श्री राम मिलन सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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