वर्ष 2019 में थाना झंगहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.गौतम 2. देवंती देवी 3.नवनाथ 4.चिराग उर्फ अंगद 5.रितु उर्फ रीता 6.पारसनाथ को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त आजीवन कारावास व 23500-23500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक झंगहा जयन्त कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-6/ गैंगस्टर कोर्ट जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 378/2019 अन्तर्गत धारा 147,148,323,325,504,506,302,34 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.गौतम यादव पुत्र पारसनाथ 2. देवंती देवी पत्नी पारसनाथ 3.नवनाथ यादव पुत्र रामनारायन 4.चिराग यादव उर्फ अंगद पुत्र भवनाथ उर्फ गुड्डू यादव 5.रितु उर्फ रीता देवी पत्नी नवनाथ यादव 6.पारसनाथ यादव पुत्र राम नारायन यादव निवासीगण जंगल रसूलपुर नंबर-2 बगला टोला कोईरान थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 23500-23500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रविंद्र यादव व ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।