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v वर्ष 2010 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.शैलेंद्र भट्ठ, 2.शैलेष भट्ठ, 3.सत्येंद्र भट्ठ, 4.गोमती, 5.ममता देवी व 6.राजमती को 07-07 वर्ष कारवास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल कुमार उपाध्याय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 1692/2010 अन्तर्गत धारा 304B,498A भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.शैलेंद्र भट्ठ, 2.शैलेष भट्ठ, 3.सत्येंद्र भट्ठ पुत्रगण स्व0 लालजी भट्ठ, 4.गोमती पत्नी स्व0 लालजी, 5.ममता देवी पत्नी सत्येंद्र भट्ठ व 6.राजमती पत्नी शैलेंद्र भट्ठ निवासीगण पुण्डा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष कारवास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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