वर्ष 2021 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. कैलाश व 2. गब्बर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 25000-25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष बेलीपार विशाल कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 12 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 92/2021 अन्तर्गत धारा 452,307,34 भादवि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. कैलाश पुत्र स्व0 घुटारी, 2. गब्बर पुत्र स्व0 घुटारी निवासीगण जोतबगही थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 25000-25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे का अमूल्य योगदान रहा ।