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आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार तथा जिलाधिकारी महोदय संभल के निर्देशानुसार

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 



आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार तथा जिलाधिकारी महोदय संभल के निर्देशानुसार आज दिनांक 03-07-2025 को खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा पनीर की गुणवत्ता की जांच हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान टीम द्वारा गवां में एक मकान के परिसर में खड़े वाहन को चेक किया गया इसमें 120 किलोग्राम पनीर विभिन्न होटल तथा अन्य दुकानों पर बिक्री हेतु रखा मिला। पनीर की गुणवत्ता पर संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पनीर का नमूना जांच हेतु लिया गया। मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता विमल कुमार द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पनीर आज ही डिबाई जनपद बुलंदशहर से लाया गया है लेकिन इस संबंध मे कोई प्रमाण या खरीद रसीद नहीं दिखाई गई ।उनके द्वारा पनीर होटल वालों को 220 रुपया प्रति किग्रा बेचा जाता है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मौके पर खाद्य लाइसेंस भी नहीं प्रस्तुत किया गया ।पनीर की गुणवत्ता संदेहास्पद होने तथा स्वाद अरुचिकर होने के कारण शेष 119 किग्रा पनीर को नियमानुसार नष्ट करवाया गया जिसका अनुमानित मूल्य रु 26180/- है। 

इसके अतिरिक्त टीम द्वारा संभल तहसील में पनीर की दो निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। दीपक लक्ष्मी डेरी ग्राम भदरौला तथा बाबूराम पनीर निर्माण इकाई ग्राम सलखना से पनीर के नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। खाद्य विश्लेषक से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

माह जून में माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि./रा.) न्यायालय द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 15 कारोबारकर्ताओं पर 5 लाख रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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