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वर्ष 2008 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.श्याम दयाल 2. रामप्रीत को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10-10 वर्ष कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 शिवशंकर तिवारी, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 2409/2008 अन्तर्गत धारा 352,504,304 भादवि0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तों 1.श्याम दयाल पुत्र बलदेव 2. रामप्रीत पुत्र बालदेव निवासीगण ग्राम उज्जीखोर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण 10-10 वर्ष कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC शरदेन्दु प्रताप नरायन सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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