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मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह
संभल से खास खबर
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम*
जिलाधिकारी ने अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में No-Mapping श्रेणी वाले मतदाताओं को नोटिस निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में दिये निर्देश
संभल (बहजोई) 09 जनवरी 2025
आज कलक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया द्वारा समस्त विधान सभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (अतिरिक्त एईआरओ) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सभी ए०ई०आर०ओ० एवं अतिरिक्त ए०ई०आर०ओ० को गणना प्रपत्र के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र में अपना स्वयं का वर्ष 2003 का विवरण भरा है, वे सभी "Marked as Self" श्रेणी के हैं, जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र में अपने संबंधी यथा पिता, माता, दादा, दादी का वर्ष 2003 का विवरण भरा है, वे सभी "Marked as Progeny" श्रेणी के हैं तथा जिन मतदाताओं द्वारा अपना स्वयं का अथवा अपने संबंधी का वर्ष 2003 का विवरण नहीं भरा है, वे सभी "No Mapping" की श्रेणी के हैं।
जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि "No Mapping" की श्रेणी वाले मतदाताओं को ही सभी एईआरओ एवं अतिरिक्त एईआरओ द्वारा नोटिस निर्गत की जायेगी।
सभी नोटिस ई०सी०आई० नेट पर संबंधित ए०ई०आर०ओ० के लॉगईन से जेनरेट होंगे तथा इनका प्रिन्ट निकालकर संबंधित बूथों के बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए मतदाताओं को तामिल कराये जाने हैं। ई०सी०आई० नेट पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी) द्वारा सभी एईआरओ एवं अतिरिक्त एईआरओ हेतु बूथ आवंटित करते हुए लॉगईन बनाये जा चुके हैं। सभी एईआरओ एवं अतिरिक्त एईआरओ अपने-अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को अपने ई०आर०ओ० से सम्पर्क कर प्राप्त कर लें तथा लॉगईन कर लें।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि "No Mapping" की श्रेणी वाले मतदाताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
यदि 01.07.1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो
नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जिससे जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का पता चलता हो।
यदि 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है
नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या
जन्म-स्थान को प्रमाणित करता हो।
यदि 02.12.2004 के बाद भारत में जन्म हआ है
नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान
को प्रमाणित करता हो।
नीचे दी गई सूची में से पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
नीचे दी गई सूची में से माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध करायें।
यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है (विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें),
यदि पंजीकरण/नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)
दस्तावेजों को इंगित करने वाली (निःशेषकारी नहीं) सूची (स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित दस्तावेज़ जमा करने होंगे, यदि ऊपर बताया गया है):
1. किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र/पेंशन संदाय आदेश।
2. भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान
पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज़।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोडों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षिक प्रमाणपत्र
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ.पि.व/अनु. जाति/अनु. जनजाति या अन्य कोई जाति प्रमाणपत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी विद्यमान हो)।
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भी भूमि/गृह आवंटन प्रमाणपत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस /Vol. दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ॥) के तहत जारी निर्देश लागू होंगे।
13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि नोटिस की पावती पर मतदाता / प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं प्राप्तकर्ता का फोटो लेकर, उसे बी०एल०ओ०-ऐप पर अपलोड किया जायेगा। पावती को छोडकर नोटिस का शेष भाग मतदाता को प्राप्त कराया जाना है।
नोटिसों पर सुनवाई हेतु संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी) द्वारा तहसील कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं अन्य सरकारी कार्यालय पर केन्द्र बनाये गये हैं।
उक्त के अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बत्ताया गया कि ऐसे नागरिक जो 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों या उससे पूर्व ही पूर्ण कर चुके हों तथा भारतीय नागरिक हों एवं उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहे हों, तो सम्प्रति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 06.02.2026 के मध्य फार्म-6 (प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु) घोषण पत्र सहित भर सकते हैं। फार्म-R (निवास परिवर्तन / मतदाता सूची में संशोधन / मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/ दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु) भरा जा सकता है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा,उप जिलाधिकारी चंदौसी आशुतोष तिवारी, डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल सहित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित समस्त संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
जारी जिला सूचना कार्यालय जनपद संभल।
