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वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन पत्र अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शासन द्वारा पोर्टल खोले जाने एवं निर्गत समय-सारिणी अनुसार शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही।

 हम भारती न्यूज़ मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह संभल से खास खबर


 



वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन पत्र अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शासन द्वारा पोर्टल खोले जाने एवं निर्गत समय-सारिणी अनुसार शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही।

श्री हेमेन्द्र स्वरूप, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जनपद-सम्भल द्वारा सूचित किया गया, कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-107/2026-2325/2026-3-2025 -1961934 दिनांक  29 अगस्त, 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं के भुगतान हेतु निम्नानुसार समय-सारणी निर्गत की गई है:-

क्र0 सं0                प्रक्रियात्मक कार्यवाही                                                       समयावधि

1 शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना।                              01 सितम्बर, 2026 से 07 सितम्बर, 2026 तक।

2 विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन। 02 सितम्बर, 2026 से 08 सितम्बर, 2026 तक।

3 जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन।                03 सितम्बर, 2026 से 09 सितम्बर, 2026 तक।

4 विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा रिजल्ट अध्यतन कराना। 03 सितम्बर, 2026 से 10 सितम्बर, 2026 तक।

5 एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी।                                                           11 सितम्बर, 2026 से 15 सितम्बर, 2026 तक।

6 त्रुटिपूर्ण आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही करना।                16 सितम्बर, 2026 से 18 सितम्बर, 2026 तक।

7 शिक्षण संस्थाओं द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करना। 17 सितम्बर, 2026 से 19 सितम्बर, 2026 तक।

अतः उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षित है कि समस्त वांछित कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित उपरोक्त समयावधि के अनुसार पूर्ण करने का कष्ट करें।




                                                                                                                                               (हेमेन्द्र स्वरूप)

                                                                                                                             जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,

                                                                                                                                                      सम्भल।

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