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सहायक श्रम आयुक्त ने बताया है कि कारखाना अधिनियम 1948 के के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित है,

हम भारती न्यूज़
ब्रेकिंग फिरोजाबाद
रिपोर्टर नवनीत कुमार गौतम



साप्ताहिक बंदी दिवस
निर्धारित

फिरोजाबाद/07 अक्टूबर/सू0वि0      सहायक श्रम आयुक्त ने बताया है कि कारखाना अधिनियम 1948 के के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित है, जिससे आप लोग भली-भांति अवगत हैं। जनपद में स्थित सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान, कारखानों के स्वामियों से अपेक्षा की है कि वह अपने-अपने औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित बंदी दिवस में साप्ताहिक अवकाश रखेंगे तथा कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों से 8 घंटों से अधिक कार्य नहीं कराएंगे। इस हेतु क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने समस्त औद्योगिक इकाईयों के सेवायोजकों से अपेक्षा की है वह अपने-अपने औद्योगिक इकाईओं को निर्धारित साप्ताहिक बंदी रविवार के दिन बंद रखेंगे। अविरल प्रक्रियाओं से संचालित प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में नियमानुसार छूट प्रदत्त रहेगी तथा जनपद संचालित प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराऐंगे। यदि किसी सेवायोजक द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपनाई जाएगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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