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•रात्रि 08 बजे तक ही दुकान खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद -बारात , जुलूस और डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंधकोरोना को नियंत्रित रखने के लिए सजग और सतर्क रहने की जरूरत : डीएम

 हम भारती न्यूज़
संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार

कोरोना को नियंत्रित रखने के लिए सजग और सतर्क रहने की जरूरत : डीएम

•रात्रि 08 बजे तक ही दुकान खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

-बारात , जुलूस और डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

-कोविड प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच
-महामारी की रोकथाम के लिए 06 से 21 जनवरी तक नया गाइडलाइंस जारी




छपरा । बिहार सरकार , गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोविड को लेकर नया गाइडलाइंस जारी किया है। नया गाइडलाइंस 06 से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने  कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ  खुलेंगे और निर्धारित कार्यों का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दुकान और प्रतिष्ठान रात्रि 08 : 00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। लेकिन यहां मास्क , सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। सम्बंधित स्थान पर टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे साथ ही प्रबंधन के द्वारा अपने कर्मियों के लिए टीकाकरण का भी खास इंतजाम किया जाएगा। जिलाधिकारी ने  कहा कि तय नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया प्री स्कूल से लेकर वर्ग आठ तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा ।वहीं 09 कक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन यहां गाइडलाइंस का
अनुपालन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग इस दिशा में कारगर पहल करेगा। जिलाधिकारी ने कहा  सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक , राजनीतिक , मनोरंजन , खेलकूद , सांस्कृतिक , धार्मिक आदि विषयों से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।


शादी में 50 लोग होंगे शामिल:

शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी  अधिकत 50 लोग शामिल हो सकेंगे। यहां भी कोविड अनुकूल व्यवहार किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह के दौरान बारात , जुलूस और डीजे पर प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा। सभी प्रकार के मॉल , सिनेमा हॉल , पार्क , उद्यान , क्लब , स्टेडियम , जिम , स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट् 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर - हाल में पालन करना होगा। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।

सार्वजनिक और निजी वाहनों पर सवार तमाम लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे:

 सार्वजनिक वाहन 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ परिचालित किए जाएंगे लेकिन खड़े होकर या वाहन की छत पर बैठकर यात्रा करने की मनाही होगी। सार्वजनिक और निजी वाहनों पर सवार तमाम लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे।
वैसे राज्यों जहां कोरोना के मामले अधिक हैं , वहां से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट  रहेगी। स्वास्थ्य विभाग इस दरम्यान कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखेगा।

नए गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए यथोचित कदम उठाए जाएंगे।  आमजनों को इससे बचाव के लिए सजग और सचेत रहने की जरूरत है।  कोरोना की जांच के साथ टीकाकरण की रफ्तार को और तेज किए जाने पर बल देते हुए कहा कि सुरक्षा हेतु मास्क के इस्तेमाल के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन नितांत जरूरी है।  कुछ समय के अंतराल पर साबुन से हाथ धुलाई को लाभकारी बताते हुए कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ अन्य को असहज होने से बचाएं।

जीवन रक्षक दवा , ऑक्सीजन और आईसीयू के साथ अस्पताल का प्रबंध दुरुस्त रखें:

जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन रक्षक दवा , ऑक्सीजन और आईसीयू के साथ अस्पताल का प्रबंध दुरुस्त रखें ताकि अनहोनी से निपटा जा सके। उन्होंने कोविड - 19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के संभावित प्रसार को देखते हुए आधारभूत एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। कोविड - 19 से सम्बंधित अनुकूल व्यवहार के लिए जनमानस को सक्रिय किए जाने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार - प्रसार कराए जाने की जरूरत बताई।


 आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय के आलोक में गृह विभाग ने नया गाइडलाइंस जारी किया है। यह गाइडलाइंस 06 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

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