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जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप

 “ऑपरेशन शिकंजा"
जनपद गोरखपुर दिनांक 25-02-2022

जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 25-02-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राम सुरेश पाल पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी चाँदपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 98/18 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 व 27 आर्म्स एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । ज्ञातव्य हो कि दिनांक 01.09.2018 समय करीब 2.30 बजे दिन में नित्यानन्द शुक्ला पुत्र रमेश चन्द्र शुक्ला निवासी चांदपार थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर अपना पैसा जमा करने आन्ध्रा बैंक, शाखा कटसहरा में गये थे । उसी बैंक में अभियुक्त राम सुरेश पाल उपरोक्त गार्ड की नौकरी करता था, पुरानी रंजिश की बात को लेकर अभियुक्त राम सुरेश ने नित्यानन्द को सरकारी असलहे से गोली मार दी थी जिससे नित्यानन्द की मृत्यु हो गयी थी ।   

जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव*


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