12 मार्च को होगी लोक अदालत, आपसी सुलह से निपटेंगे वाद
गोरखपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 12 मार्च को जिले की प्रत्येक तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोक अदालत में समस्त शमनीय आपराधिक वाद, परक्राम्य लिखत की धारा-138 के वाद, वाहन दुर्घटना प्रतिकर के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण के वाद, दीवानी वाद, बैंक वसूली वाद, किराएदारी वाद, राजस्व वाद, वन अधिनियम के वाद, दीवानी, आपराधिक अपील आदि वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में किया जाना है। उन्होंने लोगों से लोक अदालत में उपस्थित होकर इसका लाभ लेने का आह्वान किया है। हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव