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शातिर किस्म के दो लूटरों के विरुद्ध 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

शातिर किस्म के दो लूटरों के विरुद्ध 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

      जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी व जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट द्वारा थाना स्थानीय के शातिर किस्म के दो लूटेरों 1. सोनू गौड़ पुत्र बबून गौड़ उर्फ बब्बन गौड़ निवासी सिन्दुली बिन्दुली थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर उम्र लगभग 26 वर्ष 2. अजय कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी सिन्दुली बिन्दुली हरिजन बस्ती थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर उम्र लगभग 21 वर्ष जो घूम फिरकर मोबाइल लूट की घटना कारित करते थे जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई मुकदमें पंजीकृत है, के अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-
सोनू गौड़ पुत्र बबून गौड़ उर्फ बब्बन गौड़ निवासी सिन्दुली बिन्दुली थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
1-    मु0अ0सं0 126/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कैण्ट गोरखपुर
2-    मु0अ0सं0 724/21 धारा 392/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3-    मु0अ0सं0 595/21 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4-    मु0अ0सं0 663/21 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5-    मु0अ0सं0 700/21 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6-    मु0अ0सं0 075/18 धारा 395/397/412/34 भादवि थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

अजय कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी सिन्दुली बिन्दुली हरिजन बस्ती थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
1-    मु0अ0सं0 126/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कैण्ट गोरखपुर
2-    मु0अ0सं0 724/21 धारा 392/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3-    मु0अ0सं0 595/21 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4-    मु0अ0सं0 663/21 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5-    मु0अ0सं0 700/21 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर। हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


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