“ऑपरेशन शिकंजा"
जनपद गोरखपुर दिनांक 05-03-2022
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 05-03-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त
1. बादल उर्फ सद्दाम पुत्र जाकिर खान निवासी फूटहना थाना खजनी जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 903/19 अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर 02 वर्ष 06 माह सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव*