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न्याय चला निर्धन की ओर :* राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 को दिनांक 12.03.2022 को दिन शनिवार को राष्ट्रीय विधिक

 *हम भारती न्यूज
मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह
संभल से खास खबर

न्याय चला निर्धन की ओर :* राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 को दिनांक 12.03.2022 को दिन शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली तथा उ ० प्र ० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश , सम्मल श्री भानुदेव शर्मा के निर्देशानुसार।

 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला व तहसील स्तर पर समस्त दीवानी न्यायालय , राजस्व न्यायालय परिवार न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण , उपभोक्ता फोरम आदि में किया जा रहा है । लोक अदालत का मूल उद्देश्य निर्धन , असहाय , गरीब तथा वंचित वर्ग को सहज , सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाना है । नोडल अधिकारी लोक अदालत श्रीमती बबिता पाठक द्वारा अवगत कराया गया कि वादकारी तथा अधिवक्तागण कोविड -2019 के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का पालन करते हुए लोक अदालत में निस्तारित होने योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे । राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक समनीय वाद , धारा 138 एन ० आई ० एक्ट , बैंक वसूली बाद , एम ० वी ० एक्ट , मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका , पारिवारिक विवाद , भूमि अधिगृहण वाद , जल एवं विद्युत विवाद , राजस्व सम्बन्धी विवाद व अन्य सिथिल बाद , बैंकों के प्री लिटीगेशन बाद तथा अन्य चादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है । समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थनापत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित निस्तारण करवाकर लाभ उठा सकते है । जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा जारी कोविड -19 से सम्बन्धित गाईड लाईनों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आर्थिक एवं किसी अन्य विवशता के कारण समाज का कोई भी व्यक्ति अथवा वर्ग न्याय से वंचित ना रह जाये ।


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