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हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अरूण कुमार राय को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 “ऑपरेशन शिकंजा



वर्ष 2021 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अरूण कुमार राय को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 13.07.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अरूण कुमार राय पुत्र स्व0 राजेश्वर राय सा0 टोला सिरकिरा तीहा मुहम्मद पुर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/21 धारा 302 भादवि0 के अपराध का दोषी पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु विवेचक निरीक्षक श्री मनोज कुमार राय, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ल का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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