वर्ष 2018 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रूदल निषाद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 05.08.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रूदल निषाद पुत्र स्व0 बुद्दु सा0 जंगल डुमरी नं0-01 टोला भण्डारों थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को थाना गुलरिहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 500/18 अन्तर्गत धारा 376 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु विवेचक निरीक्षक श्री जयदीप वर्मा,श्री अरविंद श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक, SPO श्री राम ध्यान का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।
