वर्ष 2005 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या के प्रयास, मारपीट के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा 04 अभियुक्तगण को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 4900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22.09.2022 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्रा.नि.अधि. 3 गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1.बदरी सिंह चौधरी पुत्र स्व. खदेरु 2. सुरेश पुत्र बद्री 3.अमलावती देवी पत्नी बद्री 4.लालती देवी पत्नी धर्मेन्द्र निवासीगण नया टोला रामजानकी नगर थाना शाहपुर गोरखपुर को मु0अ0सं0 252/2005 अन्तर्गत धारा 307,452,506,323 व 34 भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 4900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर श्री रणधीर कुमार मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।