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वर्ष 2008 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण सुभाष व कौशल्या को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2008 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण सुभाष व कौशल्या को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29.09.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1.सुभाष पुत्र झीनक हरिजन व 2.कौशल्या पत्नी सुभाब निवासीगण मल्हीपुर बडहया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 79/08 धारा 336, 323, 304 भादवि थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी.जी.सी. श्री यशपाल सिंह, ए.डी.जी.सी. श्री जयनाथ यादव व निरीक्षक श्री मानवेन्द्र पाठक का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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