वर्ष 2014 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रमेश उर्फ मिथुन को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 17.09.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त रमेश उर्फ मिथुन पुत्र राम मूरत निवासी भौवापार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 143/14 धारा 376 भादवि0 व 3क/4 पॉक्सो एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी.श्री राघवेंद्र राम त्रिपाठी, ए.डी.जी.सी. श्री उमेश मिश्रा व विवेचक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार पटेल का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।