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वर्ष 2015 में थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रईश को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2015 में थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रईश को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 14.09.2022 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-02 जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त रईश अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी भटहट टोला बड़हरिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 635/15 अन्तर्गत धारा 302, 307, 504 भादवि0 व 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य व विवेचक निरीक्षक श्री रामआशीष सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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