वर्ष 2009 में थाना पिपराइच पर पंजीकृत अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त किशुन उर्फ कृष्णा को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 12.10.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त किशुन उर्फ कृष्णा केवट पुत्र मंगल उर्फ भगवान केवट निवासी जंगल टोला ककरहिया थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 156/2009 धारा 363, 366, 376 भादवि0 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री प्रमोद कुमार मौर्य व उपनिरीक्षक श्री सूरज सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।