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वर्ष 2016 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अख्तर रजा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अख्तर रजा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 12.10.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त अख्तर रजा पुत्र अहमद रजा निवासी शिवपुर चौराहा टोला विशुनपुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 315/16 धारा 304 भादवि0 थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री संजीत साही, ए.डी.जी.सी. श्री हरि नारायण यादव व विवेचक उ0नि0 श्री बिजेंदर गिरी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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