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वर्ष 2018 में थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामप्रीत को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2018 में थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामप्रीत को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 11.10.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त रामप्रीत निषाद पुत्र स्व विन्ध्याचल निषाद निवासी ग्रा0 अहिरौली थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 66/18 धारा 304 भादवि0 थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी.जी.सी. श्री यशपाल सिंह, ए.डी.जी.सी. श्री जयनाथ यादव व विवेचक निरीक्षक श्री मनोज कुमार राय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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