वर्ष 2007 में थाना गोला पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रसिद्ध व पारस को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 13-13 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त सागर को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 33 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 19.11.2022 को मा0 न्यायालय PC कोर्ट संख्या-05 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.प्रसिद्ध पुत्र स्वर्गीय मदन, 2. पारस पुत्र प्रसिद्ध तथा 3. सागर पुत्र प्रसिद्ध निवासीगण कोहरा बुजुर्ग थाना गोला जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 88/2007 अन्तर्गत धारा 323,504,506,308 भादवि थाना गोला गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त प्रसिद्ध तथा पारस को 03-03 सश्रम कारावास व 13000 रुपये के अर्थदण्ड तथा सागर को 5 वर्ष सश्रम कारावास अर्थदंड 33000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु विशेष लोक अभियोजक श्री परमानन्द राम त्रिपाठी, विवेचक विवेचक उ0नि0 रामध्यान प्रजापति का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।