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वर्ष 2008 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या के प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सत्यम को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2008 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या के प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सत्यम को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  17.11.2022 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0/एस0पी0एल0 जज भ्र0नि0अधि0 कोर्ट सं0-05 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सत्यम सिंह यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी गोरपाडीह बनकटा थाना हरपुर बुद्हट जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 754/2008,756/2008 अन्तर्गत धारा  307,333 भादवि0 व 7 सी0ल0ए0 एक्ट  थाना सिकरीगंज गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 17000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु विशेष लोक अभियोजक श्री परमानन्द राम त्रिपाठी, विवेचक विवेचक  उ0नि0 दिनेश  प्रसाद का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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