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वर्ष 2013 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त इशान को 02 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2013 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त इशान को 02 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  23.11.2022  को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ पाक्सो -04  जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त इशान पुत्र अहमद हुसैन निवासी जाहिदाबादथाना गोरखनाथ  जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 290/13 अन्तर्गत धारा 354 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  ।* उक्त सजा को दिलाने हेतु एस0पी0ओ0 श्री रामध्यान, एस0पी0पी0 श्री अरविन्द श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रणधीर मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।* साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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