वर्ष 2013 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.कुन्दन 2.छोटकू को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 07.11.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1.कुन्दन पुत्र इश्वर देव 2.छोटकू पुत्र ध्रुपचन्द केवट निवासीगण उत्तरी कोलिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को थाना बेलीपार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/13 धारा 376डी भादवि व 5(छः)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ए.डी.जी.सी. श्री उमेश मिश्रा व विवेचक निरीक्षक श्री हरि सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।