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वर्ष 2016 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रमोद पासवान उर्फ़ प्रदुमन को 05 वर्ष कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रमोद पासवान उर्फ़ प्रदुमन को 05 वर्ष कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  21.11.2022 को मा0 न्यायालय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रमोद पासवान उर्फ़ प्रदुमन पुत्र बाबू राम निवासी आदर्श नगर बसारतपुर एल्युमीनियम फैक्ट्री क़े पास थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 161/16 अन्तर्गत धारा 354 A भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* उक्त सजा को दिलाने हेतु एस0पी0ओ0 श्री राम ध्यान,एस0पी0पी0 श्री अरविन्द श्रीवास्तव, विवेचक उ0नि0 रविन्द्र सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा ।* साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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