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वर्ष 2018 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2018 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  23.11.2022  को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 कोर्ट सं0-2  जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र गोवर्धन निवासी राजधानी भटुई थाना झगहा  जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 480/18 अन्तर्गत धारा 304 भादवि के भाग -2 के अन्तर्गत थाना चौरी -चौरा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* उक्त सजा को दिलाने हेतु ए0डी0जी0सी0 श्री संजीत शाही, ए0जी0डी0सी0 श्री हरिनरायण यादव, विवेचक निरीक्षक नीरज राय का अमूल्य योगदान रहा ।* साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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