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धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी मदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर की 85 करोड़ रूपए की अवैध सम्पत्ति जप्त की गयी, शेष अन्य चल अचल सम्पत्ति की जप्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

 धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी मदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर की 85 करोड़ रूपए की अवैध सम्पत्ति जप्त की गयी, शेष अन्य चल अचल सम्पत्ति की जप्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।




हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैंट गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में शासन द्वारा कुख्यात अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश वाद सं0 4475/2022 के अनुपालन के क्रम में थाना खोराबार पर पंजीकृत मु0अ0स0 338/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में जवाहर यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी मदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त की ग्राम रानीडिहा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर मे स्थित 1. अराजी संख्या- 96  कार्यालय, 2. जंगल सिकरी स्थित अराजी सं0 69 मि. आवास / कार्यालय  व अराजी सं0 66,  3. सिक्टौर स्थित अराजी सं0 159 मि. व अराजी सं0 160  तथा अन्य अराजी सं0 अवासीय भूमि है जिसकी कुल किमत लगभग 85 करोड़ रूपए की है। जिसको तहसीलदार सदर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कैंट तथा प्रभारी निरीक्षक खोराबार की मौजूदगी में आज जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त के विरूद्ध शेष अन्य चल अचल सम्पत्ति की जप्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

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