वर्ष 2007 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.निर्मल, 2. श्यामकृत, 3.राम साहब को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 20.12.2022 को मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. निर्मल पासवान 2. श्यामकृत पासवान पुत्रगण रामहेतु उर्फ पूते 3. राम साहब पुत्र निर्मल पासवान निवासीगण चनऊ थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 448/2007 अन्तर्गत धारा 147,149,304,504 भादवि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी0जी0सी0 क्रिमिनल श्री यशपाल सिंह, ए0जी0डी0सी0 श्री जयनाथ यादव व प्र0नि0 थाना बेलीपार श्री इकरार अहमद का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।
