वर्ष 2010 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.मंगरू, 2.ऊषा को 10 वर्ष कठोर कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 23.12.2022 को मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. मंगरू पुत्र जगदेव 2. ऊषा देवी पुत्री मंगरू निवासीगण मथमलपुर कौडियहवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 07/10 अन्तर्गत धारा 147,306,323,504 भादवि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी0जी0सी0 क्रिमिनल श्री यशपाल सिंह, एडीजीसी (क्रिमिनल) श्री जयनाथ यादव व विवेचक CO श्री राम मोहन सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।