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वर्ष 2020 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अर्जुन को 10 वर्ष कठोर कारावास व 170,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2020 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अर्जुन को 10 वर्ष कठोर कारावास व 170,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 23.12.2022  को मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अर्जुन चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी नथुवा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 02/2020 अन्तर्गत धारा 363,366,376,504,506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 170,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एस0पी0ओ0 श्री राम ध्यान, एस0पी0पी0 श्री अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक नि0 श्री सुधीर कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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