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वर्ष 2018 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. सिकन्दर व 2. कामदेव को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2018 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. सिकन्दर व 2. कामदेव को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  23.12.2022  को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. सिकन्दर पाल पुत्र पारसनाथ निवासी ग्राम शिवपुर शहाबगंज, थाना गुलरिहा गोरखपुर, 2. कामदेव सिंह पुत्र स्व0 जंगल सालिक ग्राम पादरी बाजार वधिक टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 484/18 अन्तर्गत धारा 302,34, 201 भादवि थाना चिलु्आताल जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री नितिन मिश्रा व विवेचक निरीक्षक अरुण पवार का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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