कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गयी
संजीव शुक्ला की रिपोर्ट
जनपद सीतापुर के जिला कृषि रक्षा आधिकारी शिवशंकर ने एक आदेश जारी किया है।
सीतापुर में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि ,सहकारिता और किसान कल्याण) की जारी अधिसूचना दिनांक 05.12.2022 में दिये गये निर्देश में एक व्यक्ति क्रय विक्रय स्टाक या विक्रय के लिये प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन करता है।वह या उसके आधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव विज्ञान याजैव प्रोधोगिकी या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठय क्रम के रूप मे न्यूनतम अहर्ता धारण करता हो। सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को विधि मान्य अनुज्ञाप्ति धारण करते हो ।उन्हे शैक्षिक अहर्ता प्रदान करने के लिये दो वर्ष का समय दिया गया था । जिसके उपरांत भी समय- समय पर शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने हेतु समय दिया जाता रहा है। जिसकी अंतिम समय सीमा 31/12/2022 तक हे। जनपद के कुछ कीटनाशी विक्रेताओ द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण नही की गयी है । ऐसे कीटनाशी लाइसेन्स धारको को सूचित किया जाता है । की वह 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स आन इन्सेक्टीसाइड मैनेजमेन्ट का कोर्स तत्काल कर ले।अन्यथा शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने की दशा में 31/12/2022 के बाद उसका कीटनाशी लाईसेन्स स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

