Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 1992 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चिरकुट को 05 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 1992 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चिरकुट को 05 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  23.01.2023  को मा0 न्यायालय भ्र0नि0 कोर्ट संख्या-2 द्वारा अभियुक्त चिरकुट उर्फ त्रिभुवन पुत्र प्रभुनाथ यादव निवासी सत्य नरायण का मड़ई थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 407/92 अन्तर्गत धारा 307,34,506 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये जाने पर 05 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए0डी0जी0सी0 श्री हरिनारायण यादव, ए0डी0जी0सी0 श्री संजीत साही व विवेचक निरीक्षक श्री जय नारायण शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies