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वर्ष 1998 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.श्रीप्रकाश, 2. दुर्गेश, 3. अजय को आजीवन कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 वर्ष 1998 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.श्रीप्रकाश, 2. दुर्गेश, 3. अजय को आजीवन कारावास व 23-23 हजार  रुपये  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  23.01.2023  को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  द्वारा अभियुक्तगण 1. श्रीप्रकाश राय उर्फ धन्नड़ राय पुत्र जयराम राय 2. दुर्गेश राय पुत्र गिरजेश राय निवासीगण सहडौली थाना गोला जनपद गोरखपुर 3. अजय राय पुत्र स्व0 प्रेमचन्द राय निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को मु0अ0सं0 396/98 अन्तर्गत धारा 406,364,302,34,201 भादवि0 थाना गोला जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 23-23 हजार  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी0जी0सी0 क्रिमिनल श्री यशपाल सिंह, ए0डी0जी0सी0 श्री जय नाथ यादव व विवेचक थानाध्यक्ष श्री अश्वनी तिवारी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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