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वर्ष 2006 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. फखरूद्दीन, 2. सुनील, 3. सुमित को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15000-15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2006 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. फखरूद्दीन, 2. सुनील, 3. सुमित को आजीवन कारावास  व प्रत्येक को  15000-15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 24.03.2023  को मा0 न्यायालय  ए0डी0जे0-06 गोरखपुर  द्वारा अभियुक्तगण  1. फखरूद्दीन अली उर्फ बग्गा पुत्र सुनेजान अली निवासी घोसीपुरवा थाना शाहपुर 2. सुनील कुमार पुत्र स्व0 रामशरण राम  निवासी कन्हैया स्कूल के पास मु0 शाहपुर थाना शाहपुर 3. सुमित कुमार मिश्रा  उर्फ टोनी पुत्र अरूण कुमार मिश्रा निवासी शहबाजगंज थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर  अ0सं0 666/06 अन्तर्गत धारा 302,34,201,404 भादवि0  थाना शाहपुर  जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण  को आजीवन कारावास  व प्रत्येक को  15000-15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्या व प्र0नि0 शाहपुर मनोज कुमार पाण्डेय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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