वर्ष 2010 में थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. जमालुद्दीन व 2. मोहम्मद उर्फ सोनू को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 05 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1- जमालुद्दीन पुत्र खैरूल्लाह 2. मोहम्मद उर्फ सोनू पुत्र जमालुद्दीन निवासीगण मोतीराम अड्डा थाना झगहां जनपद गोरखपुर अ0सं0 283/10 अन्तर्गत धारा 304 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 50,000 -50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री परमानन्द राम त्रिपाठी व प्र0नि0 खोराबार श्री जयनारायन शुक्ल का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।