Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 1996 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मधुसूदन, 2. प्रजापति, 3. गिरजा, व 4. देवी शरण को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

Top Post Ad

 वर्ष 1996 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मधुसूदन, 2. प्रजापति, 3. गिरजा, व 4. देवी शरण को आजीवन कारावास व  25,000-25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22.03.2023  को मा0 न्यायालय  ADJ-2 जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्तगण 1. मधुसूदन शुक्ला उर्फ नन्हे 2. प्रजापति शुक्ला पुत्रगण माधव प्रसाद शुक्ला 3. गिरजा शंकर पाण्डेय पुत्र सूर्यभान पाण्डेय निवासीगण साईताल थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर 4. देवी शरण यादव पुत्र रामदौर यादव निवासी अतरौली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर अ0सं0 1052/1996 अन्तर्गत धारा 302,34,201 भादवि थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण  को आजीवन कारावास व   प्रत्येक को 25,000 -25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र व ADGC श्री राम प्रकाश सिंह व प्रभारी निरीक्षक कैन्ट श्री रणधीर मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

Below Post Ad

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Hollywood Movies