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वर्ष 2011 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तसौवर को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2011 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त तसौवर को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 02.03.2023  को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ भ्र0नि0 अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0) कोर्ट जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त तसौवर पुत्र नाजिर आलम निवासी हरिहरपुर थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर अ0सं0 279/11 अन्तर्गत धारा 376 भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC रविन्द्र सिंह, ADGC रमेश कुमार सिंह व प्र0नि0 शाहपुर श्री मधूप नाथ मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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