वर्ष 2013 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामअशीष 2. श्याम सुन्दर को 6 वर्ष 11 माह कठोर कारावास व प्रत्येक को 2,500-2,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 24.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 01 गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामअशीष गुप्ता पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर गुप्ता 2. श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 जुडावन निवासीगण ग्राम रतनपुर बडकाटोला थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अ0सं0 138/13 अन्तर्गत धारा 307,34,506 भादवि0 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 6 वर्ष 11 माह कठोर कारावास व प्रत्येक को 2,500-2,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री मनीष कुमार मिश्र व थानाध्यक्ष पिपराईच श्री नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।