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वर्ष 2013 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने व अवैध शस्त्र के साथ डकैती करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बासदेव को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 14000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2013 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने व अवैध शस्त्र के साथ डकैती करने  के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बासदेव को 10 वर्ष सश्रम कारावास व  14000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 24.03.2023  को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 -03 /गैगेस्टर एक्ट गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त  1. बासदेव पुत्र अकालू निवासी रिठुआखोर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर अ0सं0 41/13, 42/13, 32/13 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307 भादवि0  व 3/25 आर्म्स एक्ट व 395,397,412 भादवि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को 10 वर्ष सश्रम कारावास व  14000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC श्री मनीष कुमार मिश्र व प्र0नि0 बेलीपार श्री इकरार अहमद का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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