वर्ष 2018 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत अप्राकृतिक दुष्कर्म व दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त असलम को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22.03.2023 को मा0 न्यायालय वि0 पाक्सो कोर्ट नं0 01 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त असलम पुत्र रियाजुरूद्दीन निवासी बैलो थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर अ0सं0 573/18 अन्तर्गत धारा 376,377,504,506 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी व ADGC श्री उमेश मिश्र व विवेचक नि0 सुधीर कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी