वर्ष 2014 में थाना झंगहा पर पंजीकृत अपहरण कर दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गुड्डू को 10 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22.03.2023 को मा0 न्यायालय वि0 पास्को कोर्ट नं0 01 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गुड्डू कुमार निषाद पुत्र स्व0 राजेन्द्र निषाद निवासी लक्ष्मनपुर (पुजारी टोला ) थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर अ0सं0 107/14 अन्तर्गत धारा 363,366,376(2) भादवि थाना झगहां जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी व ADGC श्री उमेश मिश्रा व थानाध्यक्ष झगहां श्री गौरव राय कन्नौजिया का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।