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वर्ष 2020 में थाना बेलघाट पर पंजीकृत नाबालिक से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2020 में थाना बेलघाट पर पंजीकृत नाबालिक से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 03.03.2023  को मा0 न्यायालय  एएसजे/ पॉक्सो कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त सुरेंद्र कुमार पुत्र लालचन्द उर्फ भुल्लर सा0 रशूलपुर माफी  थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 87/20 अन्तर्गत धारा 376 AB भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट बेलघाट जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री राम ध्यान , SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक उप निरीक्षक श्री भवानी भीख राजभर का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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