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आयोग की तीन सदस्यीय बैंच ने परिवादी को 34999 की धनराशि दिलाने के किए आदेश

 हम भारती न्यूज़

ब्रेकिंग फिरोजाबाद

रिपोर्टर नवनीत गौतम


आयोग की तीन सदस्यीय बैंच ने परिवादी को 34999 की धनराशि दिलाने के किए आदेश 



डेढ़ वर्ष में मोहम्मद शादमान को मिली नई ए.सी. कीमत 


शारीरिक, मानसिक व आर्थिक वाद व्यय के लिए भी मिली धनराशि


दरअसल मामला फिरोजाबाद के मोहल्ला हुसैनी चौराहे पर रहने वाले मोहम्मद शादमान का है जिसने दिनांक 10. 4 .2019 को एक वोल्टास कंपनी का डेढ़ टन का ए.सी मैसर्स राजीव सेल्स प्राइवेट लिमिटेड मोहल्ला गंज फिरोजाबाद से खरीदा था जोकि गारंटी समय में ए.सी ने कूलिंग करना बंद कर दिया था जिसकी शिकायत कई बार की गई थी मगर ऐसी को ठीक नहीं कराया गया तब सलमान ने ऐसी बदलने का प्रस्ताव रखा जोकि राजीव से सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को मंजूर नहीं हुआ तब परिवादी मोहम्मद शादमान ने अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25.7.2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपना वाद दाखिल किया जिसमें आयोग में माननीय अध्यक्ष श्री पवन तिवारी माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री मुकेश प्रकाश शर्मा माननीय सदस्य श्रीमती सोनम चतुर्वेदी की संयुक्त ने बेंच ने सभी साक्ष्य व वहस को सुनने के बाद संयुक्त न्यायालय बेंच ने 4 फरवरी 2023 को जजमेंट जारी करते हुए परिवादी मोहम्मद शादमान को ए.सी खरीद की गई कीमत की 24999 सहित शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न आर्थिक सहायता राशि 5000 व न्यायालय परिवाद व्यय के रूप 5000 की धनराशि कुल 34999 की धनराशि प्रतिवादी राजीव सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को जमा करने के आदेश दिए है उक्त आदेश का पालन करते हुए प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आज 34999 रुपए धनराशि का  आयोग के नाम चैक सौंपा है

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